Income tax return big update केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन पेश की गई है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है शेयर गाइडलाइन इनकम टैक्स के लिए जारी की गई है। जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह गाइडलाइन पेश करते हुए कहा है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है FY2021-22 के लिए आइटीआर फाइल करने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी गई थी लेकिन सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है और यह आदेश है कि यदि आप अभी भी है नहीं 30 तारीख तक भी अपना इंडिया फाइल कर सकते हैं जिसके लिए आपको जुर्माना नहीं लगेगा
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INCOME TAX late आईटीआर पर जुर्माना लगता है
INCOME TAX OFFICE की तरफ से अगर आपने समय पर अपनी इनकम टैक्स की फाइल आइटीआर जमा नहीं करवाया है तो आपके लिए यह बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से आपको बिलेटेड आइटीआर कहते हैं पहनती भी देनी होती है इस पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है
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कितनी पेमेंट लगती है
INCOME TAX रिटर्न समय पर ना बढ़ने के कारण आपको पेनल्टी देनी पड़ती है इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत है जो भी इनकम टैक्स की फाइल देरी से जमा करवाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है और साथ ही अगर आपकी इनकम ₹500000 से कम है तो आपको उसके लिए सिर्फ ₹1000 का जुर्माना या फिर उससे भी कम की पेनल्टी देनी होती है
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31 दिसंबर 2022 है लास्ट डेट
आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो सरकार की तरफ से पेश करेगी नई गाइडलाइन की आधार पर आप विलंबित आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है आपने अभी भी अगर फिल्म किया है और अपनी फाइल जमा नहीं करवाई है तो जल्दी से अपनी फाइल तैयार करके आप जमा कर सकते हैं अन्यथा आपको INCOME TAX आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा
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विलंबित जुर्माना कब लगेगा INCOME TAX
आयकर विभाग की तरफ से यदि आप 31जुलाई से पहले अपना ITR फाइल जमा नह करवा सकते तो आपको विलंबित शुल्क देना होगा अगर आप आइटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो आपके लिए ₹10000 का जुर्माना लगेगा और अगर आप 31 तारीख के बाद आइटीआर फाइल करते हैं तो आपको ₹5000 का जुर्माना लगेगा यह नियम 2017-18 मैं लागू हुआ था
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साथी हम आपको बता दें कि INCOME TAX की तरफ से यह जानकारी दी गई है जिसमें आप अपना आइडिया फाइल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं यह कृष्णा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है जिसमें आप को अधिकतम पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केंद्र सरकार की तरफ से इनकम टैक्स को लेकर गाइडलाइन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है अगर आप सभी आइटीआर फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2022 से पहले आप अपना INCOME TAX रिटर्न भर सकते हैं जिससे आप अपने पेनल्टी से भी बच सकते हैं